Jamshedpur News: कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में हाईवे टेलर सर्विसेज के मालिक को 1 वर्ष की सजा सुनाई…

Devkundan Mehta
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कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में हाईवे टेलर सर्विसेज के मालिक को 1 वर्ष की सजा सुनाई

Jamshedpur: चेक बाउंस मामले की सुनवाई करते हुए जमशेदपुर कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रिचेश कुमार की अदालत ने आरोपी हाईवे टेलर सर्विसेज के मालिक संतोष कुशवाह को एनआई एक्ट के तहत एक साल की सजा सुनाई है। डेढ़ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। नजारत में जुर्माने का भुगतान करने का आदेश दिया गया है।

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Jamshedpur Civil Court
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साथ ही, कंपनशेसन को चेक राशि सहित 2 लाख 28 हजार रुपये मामले की सूचक राजेश सवलोक सोनारी को एक सप्ताह में भुगतान करने का आदेश दिया गया है। वादी को आरोपी ने दो लाख रुपये का चेक दिया था, जैसा कि सूचक राजेश सवलोक और वंश सवलोक ने बताया। लेकिन पैसे की कमी चेक को बाउंस कर दी।

1 साल की सजा
1 साल की सजा

राजेश सवलोक ने संतोष कुशवाह के खिलाफ एनआई एक्ट के तहत मामला दाखिल किया। KM Singh Associates ने मामले में सूचक की ओर से अदालत में पक्ष रखा।

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