Jamshedpur

Jamshedpur News: कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में हाईवे टेलर सर्विसेज के मालिक को 1 वर्ष की सजा सुनाई…

Jamshedpur: चेक बाउंस मामले की सुनवाई करते हुए जमशेदपुर कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रिचेश कुमार की अदालत ने आरोपी हाईवे टेलर सर्विसेज के मालिक संतोष कुशवाह को एनआई एक्ट के तहत एक साल की सजा सुनाई है। डेढ़ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। नजारत में जुर्माने का भुगतान करने का आदेश दिया गया है।

Jamshedpur Civil Court
Jamshedpur Civil Court

साथ ही, कंपनशेसन को चेक राशि सहित 2 लाख 28 हजार रुपये मामले की सूचक राजेश सवलोक सोनारी को एक सप्ताह में भुगतान करने का आदेश दिया गया है। वादी को आरोपी ने दो लाख रुपये का चेक दिया था, जैसा कि सूचक राजेश सवलोक और वंश सवलोक ने बताया। लेकिन पैसे की कमी चेक को बाउंस कर दी।

1 साल की सजा
1 साल की सजा

राजेश सवलोक ने संतोष कुशवाह के खिलाफ एनआई एक्ट के तहत मामला दाखिल किया। KM Singh Associates ने मामले में सूचक की ओर से अदालत में पक्ष रखा।

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Devkundan Mehta

मेरा नाम देवकुंदन मेहता हैं, मैं झारखण्ड राज्य का निवासी हूँ। मैं एक Content Writer, Creator, Editor और Student हूँ। यहाँ JoharUpdates पर अपनी लिखने की कला को प्रदर्शित करने के लिए पार्ट टाइम न्यूज़ लिखता हूँ। मैं कोडरमा जिले का निवासी हूँ इसलिए अपने आस-पास के जिलों के न्यूज़ को कवर करता हूँ। मझे न्यूज़ भेजने या मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझे मेरे ईमेल "dkdevkundan@gmail.com" पर ईमेल कर सकते है।

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