Ranchi: हाईकोर्ट से पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता योगेन्द्र साव को बड़ा झटका लगा है। झारखंड के हाई कोर्ट से पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को अभी तक राहत नहीं मिली है। डबल बेंच ने योगेंद्र साव की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने रांची सिविल कोर्ट द्वारा बड़कागांव से जुड़े एनटीपीसी भूमि अधिग्रहण केस में दी गई सजा को रद्द करने की मांग की थी। जस्टिस रत्नाकर भेंगरा और जस्टिस अम्बुज नाथ की कोर्ट में क्रिमिनल अपील पर हुई सुनवाई में।
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चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध रहेगा
![Ranchi News: हाई कोर्ट द्वारा पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को चुनाव लड़ने पर रोक जारी रहेगी 2 चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध रहेगा](https://joharupdates.com/wp-content/uploads/2024/03/%E0%A4%9A%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%B5-%E0%A4%B2%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%AC%E0%A4%82%E0%A4%A7-%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A4%BE-1024x576.webp)
योगेन्द्र साव ने विशाल तिवारी से बहस की। योगेन्द्र साव इस आदेश को चुनौती दे सकते हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद योगेन्द्र साव के चुनाव लड़ने पर अब भी प्रतिबंध रहेगा।
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