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Ranchi News: हाई कोर्ट द्वारा पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को चुनाव लड़ने पर रोक जारी रहेगी

Ranchi: हाईकोर्ट से पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता योगेन्द्र साव को बड़ा झटका लगा है। झारखंड के हाई कोर्ट से पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को अभी तक राहत नहीं मिली है। डबल बेंच ने योगेंद्र साव की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने रांची सिविल कोर्ट द्वारा बड़कागांव से जुड़े एनटीपीसी भूमि अधिग्रहण केस में दी गई सजा को रद्द करने की मांग की थी। जस्टिस रत्नाकर भेंगरा और जस्टिस अम्बुज नाथ की कोर्ट में क्रिमिनल अपील पर हुई सुनवाई में।

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चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध रहेगा

चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध रहेगा
चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध रहेगा

योगेन्द्र साव ने विशाल तिवारी से बहस की। योगेन्द्र साव इस आदेश को चुनौती दे सकते हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद योगेन्द्र साव के चुनाव लड़ने पर अब भी प्रतिबंध रहेगा।

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Devkundan Mehta

मेरा नाम देवकुंदन मेहता हैं, मैं झारखण्ड राज्य का निवासी हूँ। मैं एक Content Writer, Creator, Editor और Student हूँ। यहाँ JoharUpdates पर अपनी लिखने की कला को प्रदर्शित करने के लिए पार्ट टाइम न्यूज़ लिखता हूँ। मैं कोडरमा जिले का निवासी हूँ इसलिए अपने आस-पास के जिलों के न्यूज़ को कवर करता हूँ। मझे न्यूज़ भेजने या मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझे मेरे ईमेल "dkdevkundan@gmail.com" पर ईमेल कर सकते है।

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