Ranchi: पूर्व मंत्री योगेंद्र साव जो कांग्रेस नेता भी है उन्हें झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से लगा एक बहुत बड़ा झटका। झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को रद्द कर दिया।
हाईकोर्ट ने चुनाव लड़ने पर लगाई रोक
![Ranchi News: योगेंद्र साव के चुनाव लड़ने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक 2 हाईकोर्ट ने योगेंद्र साव के चुनाव लड़ने पर लगाई रोक](https://joharupdates.com/wp-content/uploads/2024/03/%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%88%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9F-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B5-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%9A%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%B5-%E0%A4%B2%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B2%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%95-1-1024x576.webp)
उनके द्वारा भेजी गई याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। इस याचिका में उन्होंने कहा था की बड़कागांव के एनटीपीसी भूमि अधिग्रहण वाले उनके केस को रांची सिविल कोर्ट द्वारा दिए गए सजा को खारिज करने की मांग को कोर्ट ने रद्द कर दिया और इसके साथ ही जस्टिस रत्नाकर भेंगरा और जस्टिस अम्बुज नाथ की कोर्ट में क्रिमिनल अपील की भी सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए योगेन्द्र साव के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई।
Also Read: आचार संहिता लागू होने के बाद भी रांची के इस जगह पर नजर आई हेमंत सोरेन की पोस्टर
Also Read: चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री अशोक सिंह ने 21 जून को गया में बैठक का किया ऐलान