Ranchi:- बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार पर झूठ बोलने का केस।
बाबूलाल मरांडी की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए शिकायतकर्ता को नोटिस भेजा है. तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन और उनके परिवार पर बयानबाजी किए जाने को लेकर बाबूलाल के खिलाफ 6 थाना में दर्ज कराया था।
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झामुमो सदस्यों ने सिमडेगा, रामगढ़, लोहरदगा, रांची, मधुपुर और साहिबगंज में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। मामले में 25 अगस्त 2023 को सिमडेगा थाने में कांड संख्या 104/2023 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। पीड़िता ने सिमडेगा थाने में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की है।
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