PLW ने लातेहार में घर-घर कानून जागरुकता अभियान चलाया
Latehar : लातेहार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष अखिल कुमार और प्राधिकार की सचिव स्वाती विजय उपाध्याय के निर्देश पर विधिक जागरुकता और आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। महुआडांड़ प्रखंड कानूनी सलाह केंद्र के पीएलवी इंद्रनाथ प्रसाद ने शनिवार को डोर टू डोर विधिक जागरुकता अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने बच्चों और ग्रामीणों को कानून की मूल जानकारी दी। साथ ही अभिभावकों को अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल जाने की सलाह दी।
शिक्षा का अधिकार कानून के बारे में विस्तृत जानकारी
इंद्रनाथ प्रसाद ने कहा कि ज्ञान के बिना कोई व्यक्ति पूरा नहीं होता। उनके पास शिक्षा का अधिकार कानून था। ग्रामीण ने बताया कि इस कानून में छह से चौदह वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और नि:शुल्क शिक्षा का प्रावधान है।
ग्रामीणों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी दी गई। उन्होंने बाल विवाह प्रतिषेध कानून का उल्लेख करते हुए कहा कि बाल विवाह गंभीर अपराध है। बाल विवाह कराने पर जेल की सजा तक की सजा हो सकती है। किसी प्रतिष्ठान या घर में बाल श्रम कराना भी अपराध है। प्रसाद ने ग्रामीणों को दहेज प्रथा, डायन-बिसाही प्रथा और नशामुक्ति जैसे कई विषयों की जानकारी दी। उससे पहले भी प्रभात फेरी निकाली गई।