Dhanbad News: पत्नी के द्वारा पति की हुई थी हत्या, कोर्ट द्वारा सुनाई गयी आजीवन उम्र कैद की सजा
Dhanbad: धनबाद जिले के राजगंज थाना क्षेत्र के दलदली निवासी जेल में बंद मालती देवी को भादवि की धारा 201 में तीन वर्ष कैद, भादवि की धारा 302 में उम्रकैद व दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई। जानकारी के अनुसार बताते चले की 6 सितंबर 2020 में हुई एक दर्दनाक घटना, जिसे एक पत्नी ने अपने पति की ही हत्या की थी।
यह घटना पत्नी के नाम को कलंकित करने वाली घटना थी। पति से हुई लड़ाई के कारन पत्नी ने अपने पति को नशे की हालत में पाकर पत्नी ने अपने पति को तलवार से काट डाला। युवती का नाम मालती देवी और युवक का नाम चंद्रकांत टुडू था।
हत्या के बाद मालती ने अपने पति की लाहास को ठिकाने लगाने के लिए उसने अपने पति के शव को टुकड़ो -टुकड़ो में काट दिया और इसके बाद रात 12 बजे पति के सिर को स्कूटी में रखा और धड व पैरों को टोकरी में रख अलग-अलग कुँए में फेक दिया। और घटना की पता किसी को न लगे इसलिए घर को धोकर साफ कर दिया।
और अगले दिन अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंची। अनुसंधानकर्ता ने जब मालती देवी के मोबाइल फोन का सीडीआर निकाला तो पता चला कि मालती देवी चंदन चौहान, महेंद्र चौहान और सुभाष कुमार गोप के साथ घटना से पहले और बाद भी लगातार संपर्क में थी।
अदालत द्वारा सुनाई गयी सजा
उसके बाद पुलिस ने उन तीनो युवक को गिरफ्तार किया। और उनसे सवाल जवाब किया तो उन्होंने हत्या वाली बात को उगल दिया। जिसके बाद मालती ने अपना जुर्म कबूल किया। जिसके बाद पुलिस ने जानकारी के अनुसार शव के सभी आंग को बरामद करके उनके परिजनों को सोप दिया।
मृतक चंद्रकांत टुडू के बड़े भाई विनोद टुडू की लिखित शिकायत पर 28 अगस्त 2020 को दर्ज की गई थी. मामले में अभियोजन ने कुल 12 गवाहों का परीक्षण कराया था। दलदली निवासी जेल में बंद मालती देवी को भादवि की धारा 201 में तीन वर्ष कैद, भादवि की धारा 302 में उम्रकैद व दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।
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