Dumka: गुरुवार को कोर्ट ने बहुचर्चित दुमका नाबालिक हत्याकांड मामले का फैसला सुनाया है। नाबालिग को पेट्रोल छिड़ककर जान से मारने के मामले में युवक शाहरुख हुसैन और मो. नईम को अपराधी बनाया गया हैं.
दोनों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दुमका सेंट्रल जेल में मुख्य आरोपी और उसके सहयोगी की पेशी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। दोनों आरोपियों को मामले में दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने पिछली सुनवाई में अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया।
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गुरुवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो रमेश चंद्रा की अदालत में इस चर्चित पेट्रोल कांड में सजा की बिंदु पर सुनवाई होगी।
बाद में कोर्ट ने शाहरुख हुसैन और मो. नईम अंसारी, उर्फ छोटू, दोनों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मुख्य आरोपी शाहरुख को 25 हजार रुपये का जुर्माना और उसके सहयोगी मोहम्मद नईम को अतिरिक्त कारावास की सजा दी गई। पीड़िता के परिवार को इन दोनों दंडों की पूरी रकम दी जाएगी।
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जाने क्या है पूरी घटना
23 अगस्त 2022 को दुमका नगर थाना क्षेत्र में एक सिरफिरे आशिक ने अपने दोस्त की मदद से 17 वर्षीय किशोरी को सोते समय खिड़की से पेट्रोल छिड़ककर मार डाला। इस घटना के बाद गंभीर रूप से झुलसी किशोरी की 27 अगस्त को रांची के रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। नाबालिग लड़की ने रिम्स में अपनी मौत से पहले एक बयान में आरोपियों का नाम लिया था।
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पीड़िता का आखिरी बयान नगर थाना कांड संख्या 200/2022 में दर्ज किया गया था। इसके बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया। मुख्य आरोपी शाहरुख हुसैन, उसके सहयोगी मोहम्मद नईम और छोटू इस घटना के बाद से सेंट्रल जेल में बंद हैं।
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