Jamshedpur: सोमवार को नगर पंचायत के प्रशासक शशि शेखर सुमन की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण पर बैठक हुई। उस समय, प्रशासक ने नगर पंचायत क्षेत्र में 36 होल्डिंग टैक्स बकायेदारों को नोटिस भेजा, लेकिन वे बकाया भुगतान नहीं कर रहे थे।
ऐसा ही हुआ की, होल्डिंग धारकों का बैंक खाता बंद करने का आदेश दिया गया। यह बताया गया है कि झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 184 (1) (ड़) के तहत बकायेदारों के नाम का बैंक खाता तथा अन्य वित्तीय प्रपत्र जब्त कर बकाया राशि की वसूली की जा सकती है. इसके अलावा, कुर्की, बॉडी वारंट प्राप्त करना और देय कर की वसूली के लिए चल और अचल संपत्ति की जब्ती एवं बिक्री की जा सकती है।
36 लोगो के अकाउंट किये जायेंगे सील
![Koderma News: नोटिस भेजने के बाद भी होल्डिंग टैक्स नहीं किया गया जमा, 36 लोगो के अकाउंट किये जायेंगे सील 2 नोटिस भेजने के बाद भी होल्डिंग टैक्स नहीं किया गया जमा](https://joharupdates.com/wp-content/uploads/2024/02/%E0%A4%A8%E0%A5%8B%E0%A4%9F%E0%A4%BF%E0%A4%B8-%E0%A4%AD%E0%A5%87%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%A6-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%97-%E0%A4%9F%E0%A5%88%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B8-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%9C%E0%A4%AE%E0%A4%BE-1024x576.webp)
उनका कहना था कि मैरिज हॉल, गेस्ट हाउस, लॉज बैंक्विट हॉल और होटलों पर जुर्माना लगाया जाएगा। जिन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में दुकानदार ट्रेड लाइसेंस नहीं रखते हैं, वे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दंड शुल्क वसूलेंगे और दुकानों को सील कर देंगे। उनका कहना था कि नगर पंचायत कोडरमा के जन सुविधा केंद्र में अपनी फर्म, कंपनी, प्रतिष्ठान या दुकान का विज्ञापन करने से पहले निर्धारित शुल्क कार्यालय में जमा करके अनुमति प्राप्त करेंगे। मौके पर नगर मिशन प्रबंधक संजीत कुमार साहू, चॉइस कंसलटेंसी के विशाल कुमार दुबे, कुणाल कुमार, रश्मि कुमारी सिन्हा, विकास कुमार, तिलक कुमार, राजन कुमार और रितिका प्रिंटेड प्राइवेट लिमिटेड के तिलक कुमार, राजन कुमार उपस्थित थे।
Also Read: आर-पार की लड़ाई का किया संकेत, ढिबरा स्क्रैप मजदूरों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन