Ranchi: रांची के पूर्व उपायुक्त (IAS) की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट शुक्रवार को 12 अप्रैल को सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान ED ने साबुत दाखिल करने के लिए समय की मांग की हाई कोर्ट ने ED को साबुत दाखिल करने समय दे दिया है।
मामले की सुनवाई की तारिक 18 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया है। आपको बता दे की जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट में IAS छवि रंजन की याचिका पर सुनवाई हुई। जमीन घोटाला मामले IAS अधिकारी छवि रंजन को मई 23 को गिरफ्तार किया था। बाद में ED ने छवि रंजन न्याययिक हिरासत में भेज दिया गया।
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