Palamu: मेदिनीनगर, निदेशक लाइसेंस अवधि समाप्त होने के बाद पलामू जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सिटी शरणम हॉस्पिटल को 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, जो मेदिनीनगर शहर के हमीदगंज मुहल्ला में पुलिस लाइन रोड पर है। टीम ने जांच करते हुए पाया कि अस्पताल की लाइसेंस अवधि समाप्त हो गई है।
इसके बाद, अस्पताल में भर्ती मरीजों को दूसरे स्थान पर जाकर इलाज कराने की सलाह दी गई, क्योंकि क्षेत्र में कोई भी मेडिकल सेवा नहीं की जाती है। लाइसेंस को पुनः प्राप्त करने के लिए भी 15 दिनों का समय दिया गया है।
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स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित जानकारी के आधार पर एक टीम बनाकर अस्पताल की जांच की। डा. एसके रवि और कृष्ण कांत शर्मा विभागीय टीम में थे। परीक्षण टीम ने पूरी रिपोर्ट सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार को सौंपी. इसके बाद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के डीपीएम दीपक गुप्ता अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली।
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![Palamu News: हॉस्पिटल के लाइसेंस अवधि समाप्त होने के कारण लगाया गया 50 हजार रूपए का फाइन 3 hospital](https://joharupdates.com/wp-content/uploads/2024/02/hospital-1024x576.webp)
C&S ने अस्पताल संचालक डा. आरिफ शेख को लाइसेंस रेनुअल कराने का आदेश दिया। अस्पताल में मरीजों की जांच, उपचार और आपरेशन बंद हो गए हैं। CS ने सभी मरीजों को मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज कराने की सलाह दी। अस्पताल संचालक को लाइसेंस पुनः प्राप्त करने के लिए पंद्रह दिनों का समय दिया गया है।
अस्पताल के लाइसेंस को निर्धारित समय तक रिन्युअल नहीं करने पर प्रबंधन को विधि सम्मत कार्रवाई की चेतावनी दी गई। सिविल सर्जन ने कहा कि लाइसेंस फेल होने पर भी प्रबंधन को 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना की राशि जल्द ही जमा करने का आदेश दिया गया है।
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