Ranchi: झारखंड के हाई कोर्ट ने अवैध खनन मामले में आरोपी भगवान भगत और सुनील यादव को जमानत देने से किया इनकार। शुक्रवार को हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
झारखंड हाई कोर्ट
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पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। रांची पीएमएलए की विशेष अदालत ने भगवान भगत और सुनील यादव के खिलाफ भी आरोप दायर किया है। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के साथ काम करते हैं। उन पर पंकज मिश्रा की मदद से साहिबगंज में अवैध पत्थर खनन और परिवहन का आरोप लगा हुआ है। देव भगत और सुनील यादव दोनों फिलहाल भी जेल में हैं।
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