Ranchi News: हाई कोर्ट ने किया भगवान भगत और सुनील यादव की जमानत को रद्द

Aabhash Chandra
1 Min Read
हाई कोर्ट ने भगवान भगत और सुनील यादव की जमानत को किया रद्द

Ranchi: झारखंड के हाई कोर्ट ने अवैध खनन मामले में आरोपी भगवान भगत और सुनील यादव को जमानत देने से किया इनकार। शुक्रवार को हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

Whatsapp ChannelJoin
TelegramJoin

झारखंड हाई कोर्ट

हाई कोर्ट
हाई कोर्ट

पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। रांची पीएमएलए की विशेष अदालत ने भगवान भगत और सुनील यादव के खिलाफ भी आरोप दायर किया है। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के साथ काम करते हैं। उन पर पंकज मिश्रा की मदद से साहिबगंज में अवैध पत्थर खनन और परिवहन का आरोप लगा हुआ है। देव भगत और सुनील यादव दोनों फिलहाल भी जेल में हैं।

Also Read: आज डोमचांच थाना में होने वाली है रामनवमी को लेकर बैठक

Also Read: आज की 12 अप्रैल 2024 में हो रही झारखंड की ताजा खबरे ‘यहाँ पढ़े’

Categories

Share This Article
Follow:
मेरा नाम आभाष चंद्रा है और मैं फिलहाल अपना एक बिज़नेस कर रहा हूँ, और मैं पार्ट टाइम में Joharupdates के लिए न्यूज़ लिखता और उन्हें लोगो के साथ साझा करता हूँ। आप मुझसे मेरे ईमेल- aabhashchandra07@gmail.com पर समपर्क कर सकते है।
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *