Jharkhand: झारखंड हाईकोर्ट ने बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन चलाने वालों पर कड़े नियम लगाए हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि बिना हेलमेट के बाइक चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं रद्द किया जाता है? हाई कोर्ट ने इस कठोर आदेश को रांची की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था के कारण दिया है। कोर्ट ने सिग्नल तोड़ने वालों पर भी टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा कि अनजान लोगों का लाइसेंस क्यों नहीं रद्द किया जाएगा।
![Jharkhand News: HC ने दिया सख्त आदेश, बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों का लाइसेंस रद्द कर होगी कारवाई 2 बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों का लाइसेंस रद्द कर होगी कारवाई](https://joharupdates.com/wp-content/uploads/2024/04/%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A5%87%E0%A4%B2%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%9F-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%95-%E0%A4%9A%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%B8-%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%A6-%E0%A4%95%E0%A4%B0-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%88-1024x576.webp)
यह आदेश बुधवार को हाई कोर्ट ने ट्रैफिक एसपी को भेजा है। कोर्ट ने ट्रैफिक एसपी को प्रत्यक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं हाई कोर्ट ने रांची नगर निगम को अतिक्रमण के मामले में फटकार लगाई है। बुधवार को हाई कोर्ट में इस मामले पर व्यापक सुनवाई होगी।
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