Jharkhand News: HC ने दिया सख्त आदेश, बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों का लाइसेंस रद्द कर होगी कारवाई

Devkundan Mehta
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HC ने दिया सख्त आदेश, बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों का लाइसेंस रद्द कर होगी कारवाई

Jharkhand: झारखंड हाईकोर्ट ने बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन चलाने वालों पर कड़े नियम लगाए हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि बिना हेलमेट के बाइक चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं रद्द किया जाता है? हाई कोर्ट ने इस कठोर आदेश को रांची की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था के कारण दिया है। कोर्ट ने सिग्नल तोड़ने वालों पर भी टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा कि अनजान लोगों का लाइसेंस क्यों नहीं रद्द किया जाएगा।

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बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों का लाइसेंस रद्द कर होगी कारवाई
बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों का लाइसेंस रद्द कर होगी कारवाई

यह आदेश बुधवार को हाई कोर्ट ने ट्रैफिक एसपी को भेजा है। कोर्ट ने ट्रैफिक एसपी को प्रत्यक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं हाई कोर्ट ने रांची नगर निगम को अतिक्रमण के मामले में फटकार लगाई है। बुधवार को हाई कोर्ट में इस मामले पर व्यापक सुनवाई होगी।

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मेरा नाम देवकुंदन मेहता हैं, मैं झारखण्ड राज्य का निवासी हूँ। मैं एक Content Writer, Creator, Editor और Student हूँ। यहाँ JoharUpdates पर अपनी लिखने की कला को प्रदर्शित करने के लिए पार्ट टाइम न्यूज़ लिखता हूँ। मैं कोडरमा जिले का निवासी हूँ इसलिए अपने आस-पास के जिलों के न्यूज़ को कवर करता हूँ। मझे न्यूज़ भेजने या मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझे मेरे ईमेल "dkdevkundan@gmail.com" पर ईमेल कर सकते है।
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