Dhanbad

धनसार गोली कांड में हाईकोर्ट ने FIR को खारिज कर दिया

Dhanbad: हाईकोर्ट ने धनसार थाना क्षेत्र के बस्ताकोला माझी बस्ती में न्यू पीट में लोडिंग को लेकर वर्चस्व में दो गुटों के बीच फायरिंग की घटना से संबंधित प्राथमिकी को खारिज कर दिया है। मामले के आरोपी रणजीत कुमार रवानी ने झारखंड हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर प्राथमिकी को खारिज करने की मांग की।

आवेदन में कहा गया था कि दो अलग पुलिस अधिकारियों ने एक ही थाना में एक ही घटना पर दो प्राथमिक दर्ज किए हैं, जो गलत है। एक घटना पर एक ही मुकदमा चलना चाहिए, लेकिन पुलिस ने एक ही घटना पर दो प्राथमिकी दर्ज की हैं।

धनसार गोली कांड में हाईकोर्ट ने FIR को खारिज कर दिया
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