चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने सुनाई 1 वर्ष की सजा

Jharkhand

Company

कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में हाईवे टेलर सर्विसेज के मालिक को 1 वर्ष की सजा सुनाई। 

Act

अदालत ने आरोपी हाईवे टेलर सर्विसेज के मालिक संतोष कुशवाह को एनआई एक्ट के तहत एक साल की सजा सुनाई है।

Amount

कंपनशेसन को चेक राशि सहित 2 लाख 28 हजार रुपये मामले की सूचक राजेश सवलोक सोनारी को एक सप्ताह में भुगतान करने का आदेश दिया गया है।

Cheque Receiver

राजेश सवलोक ने संतोष कुशवाह के खिलाफ एनआई एक्ट के तहत मामला दाखिल किया। 

Court

KM Singh Associates ने मामले में सूचक की ओर से अदालत में पक्ष रखा।

More Details

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