Ranchi: संधाल पग्न में बढ़ते बंगाल देसी घुसपैठियों के मामले पर सुनवाई हुई। झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड सरकार से पूछा की की संधाल पग्न के पांच जिलों में बांग्ला देसी घुसपैठियों पर लागु नये कानून CAA के तहत करवाई कर सकते है की नहीं। कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता से तीन हफ्ते के अंदर झारखंड सरकार से सपथ पत्र लेकर कोर्ट में जामा करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट के वकील सुजीत नारायण प्रसाद की अध्य्क्षता वाली बेंच ने सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए है।आपको बता दे की हाई कोर्ट के निर्देश के बाद संधाल पग्न में बढ़ते बंगाल देसी घुसपैठियों के मामले पर केंद्र सरकार करवाई कर सकती है।लेकिन इस करवाई में राज्य सरकार की अधिक भूमिका नहीं है। इस करवाई से पहले हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय से इस पर सवाल किया था की इस इलाके बांग्ला देसी घुसपैठि कैसे आ रहे है।
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और उनको रोकने के लिए अपने अभी तक क्या कदम उठाये है। गौरतकलाब है की इस मामले की जनहित याचिका को डैनियल डेनिश ने दायर किया है।उन्होंने याचिका नमे कहा है की गोड्डा, जामतारा, पाकुर, साहेबगंज जैसे सीमावर्ती इलाको से बांग्ला देसी घुसपैठ कर रहे है। इससे उन जिलों के जनसँख्या में भी असर पद रहा है।
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