साहिबगंज: दहेज हत्या मामले में 15 वर्ष की सजा…
साहिबगंज: धीरज कुमार जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम साहिबगंज ने अजय मंडल को दहेज हत्या के आरोप में 15 वर्ष का सश्रम कारावास और साक्ष्य छुपाने के आरोप में दो वर्ष का सश्रम कारावास और 5000 रुपये का जुर्माना सुनाया। रीना देवी देवी, पाकुड़िया निवासी दिलीप साहनी की पुत्री, का विवाह अजय मंडल से हुआ था।
अजय मंडल ने अपनी पत्नी को दहेज के लिए बार-बार पीटा। 21 अप्रैल 2014 को रीना देवी के फुआ ने फोन पर अपने भाई दिलीप साहनी को बताया कि वह मर चुकी है और उसका शव रेलवे लाइन पर पाया गया है।
मृतक के पिता दिलीप साहनी, सूचना मिलते ही अपने परिवार के साथ साहिबगंज पहुंचे, जहां उसके सिर और शरीर पर चोट के निशान थे।
जिरवाबाडी ओपी थाना कांड संख्या 107/2014 में दहेज हत्या के आरोप में आरोपी अजय मंडल सहित अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिक दर्ज किया गया था।
अभियोजन पक्ष ने छह गवाहों को और बचाव पक्ष ने तीन गवाहों को परीक्षण किया। बाद में न्यायालय ने आरोपी अजय मंडल को भादवि की धारा 304 (वी), 201 के तहत दोषी ठहराया।
बुधवार को सजा बिंदु पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने भादवि की धारा 304(वी) में 15 वर्ष सश्रम कारावास और 201 में 2 वर्ष सश्रम कारावास और 5000 रुपये जुर्माना की सजा सुनायी। सुनवाई में अभियोजन पक्ष के लोक अभियोजक आनंद कुमार चौबे उपस्थित हुए।