रांची हिंसा: 21 नवंबर को आगे की सुनवाई, इंटरवेनर ने कहा कि पुलिस फायरिंग की न्यायिक जांच होगी
Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट में रांची हिंसा की जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को आंशिक सुनवाई हुई। इंटरवेनर (हस्तक्षेप करने वाले पक्ष) ने सुनवाई के दौरान कहा कि पुलिस ने गोली मार दी है। इसके बाद, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की बेंच ने अगली सुनवाई के लिए 21 नवंबर की तिथि निर्धारित की है।
इस जनहित याचिका पर अदालत का निर्णय अगली सुनवाई में सुनाया जाएगा। बता दें कि पिछली सुनवाई में अदालत ने राज्य सरकार को अपटूडेट स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था।
10 जून को झारखंड के रांची में भी पैगंबर विवाद को लेकर हिंसा हुई। रांची में जुमे की नमाज के बाद मंदिर में पत्थर फेंके गए। इतना ही नहीं, बहुत से लोग जमकर हंगामा करते थे, तोड़फोड़ करते थे और आगजनी करते थे। वहीं, डेली मार्केट में कई गोलीबारी हुईं। बाद में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं।
हिंसा के दौरान दो लोग भी मर गए। इसमें बारह से अधिक लोग घायल हुए। इस घटना में कई पुलिस अधिकारी और जवान भी घायल हुए। हिंसा के बाद रांची के कोतवाली, डेली मार्केट, लोअर बाजार और हिंदपीढ़ी थाना में बारह से अधिक प्राथमिकी दर्ज की गईं। इसमें सौ से अधिक नामजद अभियुक्तों को बनाया गया था।
जबकि दस हजार से अधिक अज्ञात लोगों को दोषी ठहराया गया था। झारखंड हाईकोर्ट में पलामू के आरटीआई कार्यकर्ता पंकज यादव ने इस हिंसा की जांच को NIA और CBI से कराने की मांग की है।