Jamshedpur

मानगो में चेक बाउंस की आरोपी महिला को छह महीने की सजा सुनाई गई

चेक बाउंस मामले में, जमशेदपुर कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पवन कुमार ने आरोपी शोभा गुप्ता मानगो शंकोसाई को एनआई एक्ट के तहत छह महीने की सजा सुनाई है। इसके अलावा, 85 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है।

मामले की सूची में शामिल शंकोसाई निवासी रेणु शर्मा को अदालत ने ढाई लाख रुपये का चेक देने का आदेश दिया है। मालूम होता है कि रेणु शर्मा ने आरोपी महिला से ढाई लाख रुपये का दोस्तना कर्ज लिया था,

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27 दिसंबर 2018 को पंजाब नेशनल बैंक मानगो शाखा ने इसके बदले में एक चेक जारी किया। बाद में चेक ने बाउंस कर दिया। चेक बाउंस करने के बाद रेणु शर्मा ने अदालत में शिकायतबाद संख्या 619/2019 दर्ज की, सूचक के अधिवक्ता गौतम मुखर्जी ने बताया।

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Devkundan Mehta

मेरा नाम देवकुंदन मेहता हैं, मैं झारखण्ड राज्य का निवासी हूँ। मैं एक Content Writer, Creator, Editor और Student हूँ। यहाँ JoharUpdates पर अपनी लिखने की कला को प्रदर्शित करने के लिए पार्ट टाइम न्यूज़ लिखता हूँ। मैं कोडरमा जिले का निवासी हूँ इसलिए अपने आस-पास के जिलों के न्यूज़ को कवर करता हूँ। मझे न्यूज़ भेजने या मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझे मेरे ईमेल "dkdevkundan@gmail.com" पर ईमेल कर सकते है।

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