मानगो में चेक बाउंस की आरोपी महिला को छह महीने की सजा सुनाई गई
चेक बाउंस मामले में, जमशेदपुर कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पवन कुमार ने आरोपी शोभा गुप्ता मानगो शंकोसाई को एनआई एक्ट के तहत छह महीने की सजा सुनाई है। इसके अलावा, 85 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है।
मामले की सूची में शामिल शंकोसाई निवासी रेणु शर्मा को अदालत ने ढाई लाख रुपये का चेक देने का आदेश दिया है। मालूम होता है कि रेणु शर्मा ने आरोपी महिला से ढाई लाख रुपये का दोस्तना कर्ज लिया था,
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27 दिसंबर 2018 को पंजाब नेशनल बैंक मानगो शाखा ने इसके बदले में एक चेक जारी किया। बाद में चेक ने बाउंस कर दिया। चेक बाउंस करने के बाद रेणु शर्मा ने अदालत में शिकायतबाद संख्या 619/2019 दर्ज की, सूचक के अधिवक्ता गौतम मुखर्जी ने बताया।
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