Koderma News: मजदुर की मृत्यु के पश्चात आश्रित को मिलता है मुआवजा, आइये जानते है क्या है पूरा मामला?
Koderma: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अधिकतम 65 वर्ष की उम्र के मजदूरों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम पन्द्रह दिनों तक योजनाओं में काम करने के दौरान मृत्यु, दुर्घटना में मृत्यु, अप्राकृतिक मृत्यु (हत्या सहित) या अंगभंग होने पर उनके आश्रितों, वैध उत्तराधिकारियों या दुर्घटना से पीड़ित श्रमिकों को अनुग्रह अनुदान की राशि दुर्घटना में मृत्यु, अप्राकृतिक मृत्यु (हत्या सहित), स्थायी विकलांगता या अंगभंगता होने पर दो लाख रुपये, आंशिक विकलांगता होने पर 75 हजार रूपये और सामान्य मृत्यु पर एक लाख रुपये अनुदान दी जाएगी।
जिला प्रशासन की आर से अनुरोध किया गया है कि संबंधित प्रखण्ड कार्यालय और जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय कोडरमा में आवेदन कर सकते हैं अगर ऐसा होता है।
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