Election News: क्या कोई भी सरकारी कर्मी चुनाव के लिए अपनी प्राइवेट गाड़ी का उपयोग कर सकता है?
Election: देशभर में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। मंगलवार को भी 93 सीटों पर वोटिंग हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चुनाव के दौरान आपके शहर का जिला प्रशासन आपकी गाड़ी को अपने कब्जे में ले सकता है? जी हां, आपने सही पढ़ा, ऐसा करने का अधिकार जिला प्रशासन को है। तो जानिए ये नियम।
ध्यान दें कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 चुनाव संबंधी कार्यों के लिए वाहन और स्थान की आवश्यकता बताती है। आपको बता दें कि धारा 160 की उपधारा 1 के क्लॉज बी में कहा गया है कि “किसी भी मतदान केंद्र तक या वहां से मतपेटियों के परिवहन के लिए या मतदान के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस बल के सदस्यों के परिवहन या परिवहन के लिए अनुपात।” ऐसे चुनाव का संचालन ” इस उद्देश्य के लिए एक जहाज, वाहन या जानवर की आवश्यकता होती है।
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