Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जो राज्य के इको सेंसेटिव जोन में खनन और क्रशर संचालन पर रोक लगाने की मांग करती थी। राज्य सरकार ने सोमवार की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि अब तक 64 क्रशर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
राज्य सरकार की प्रतिक्रिया पर अदालत ने प्रार्थी को प्रतिउत्तर देने का निर्देश दिया है। इस जनहित याचिका को झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ में जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन ने सुनाया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को निर्धारित की है। उमाशंकर सिंह ने इस विषय में जनहित याचिका की है।