जमशेदपुर बार संघ में वित्तीय गड़बड़ी की जांच SIT करेगी
झारखंड हाईकोर्ट ने जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन में हुई गड़बड़ी की जांच करने के लिए एक एसआईटी बनाने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान एसआईटी में आईजी, डीएसपी और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को शामिल करने का निर्देश दिया। मार्च में अगली सुनवाई होगी। एसआईटी को इस दिन अपनी रिपोर्ट देनी होगी।
कोर्ट ने जमशेदपुर बार एसोसिएशन के खाते से धन निकालने के लिए एक प्रशासक नियुक्त किया है। कोर्ट ने कहा कि संघ का कोई पदाधिकारी धन निकाल नहीं सकता। कोर्ट को पूर्व की सुनवाई में बताया गया था कि मामले में एफआईआर दर्ज हो चुका है। एफआईआर होने के बावजूद जांच अभी भी जारी नहीं है।
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मामले में प्राथमिकी
झारखंड राज्य बार काउंसिल ने जमशेदपुर एसएसपी को पहले पत्र लिखा था, जिसमें जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन में हुई गड़बड़ी की ऑडिट रिपोर्ट का हवाला दिया गया था। इसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। राजेश जायसवाल ने इस मामले को लेकर जनहित याचिका दाखिल की है।
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