Ranchi: बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए सोरेन ने विशेष PMLA (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत में एक याचिका दायर की, जिसमें उसे नई सरकार द्वारा मांगे गए विश्वास मत में भाग लेने की अनुमति मांगी गई।
सोरेन ने अदालत को बताया कि उसे विशेष सत्र में भाग लेने का अधिकार है क्योंकि वह सदस्य हैं। वर्तमान आवेदन दायर कर इस माननीय न्यायालय से एक आदेश की मांग कर रहा है ताकि आवेदक को 5 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दी जाए।” याचिका में कहा गया है कि सुबह 11 बजे
झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन को शनिवार को रांची की एक विशेष अदालत ने 5 फरवरी को राज्य विधानसभा में विश्वास मत में भाग लेने की अनुमति दी।बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए सोरेन ने विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत में एक याचिका दायर की, जिसमें उसे नई सरकार द्वारा मांगे गए विश्वास मत में भाग लेने की अनुमति मांगी गई।
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चंपई सोरेन की नवस्थापित सरकार ने सदन में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए फ्लोर टेस्ट की मांग की है। उन्होंने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री का पद संभाला। ED ने याचिका पर कड़ी आपत्ति जताई, अधिवक्ता राजीव रंजन ने PTI -भाषा को बताया। ED का उद्देश्य कोई जांच करना नहीं बल्कि नई सरकार के गठन में बाधा डालना या सरकार को गिराना है,” उन्होंने कहा। विधानसभा की कार्यवाही पर आपत्ति जताने का कोई मतलब नहीं जब वह जांच में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। उनका कहना था कि हमारी याचिका अदालत ने स्वीकार कर ली है और इसकी अनुमति दी गई है।
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