Ranchi News: राजेश राय ने दी हाईकोर्ट को जमानत की याचिका, जाने हाईकोर्ट का जावब
Ranchi: जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी राजेश राय की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से जमीन के मूल मालिक और उसके प्रकार के बारे में पूछा। हाई कोर्ट ने ईडी को दो हफ्ते के भीतर हलफनामे में जवाब देने का आदेश दिया है।
3 जुलाई 2023 को ईडी ने चेशायर होम को एक एकड़ जमीन धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में हैं। निचली अदालत ने जमानत की मांग खारिज कर दी इसलिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। राजेश राय ने जमीन धोखाधड़ी में शामिल जालसाजों के सिंडिकेट में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था।
आरोपी राजेश राय को चेशायर होम की एक एकड़ जमीन मिली। ईडी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने सहयोगियों की मदद से फर्जी भूमि दस्तावेज बनाकर वकील इम्तियाज अहमद और भरत प्रसाद को गलत तरीके से बिजली दी है। ईडी ने इस मामले में आईएएस छवि रंजन, विष्णु अग्रवाल, राजेश राय, भरत प्रसाद और इम्तियाज अहमद को आरोपी बनाया है।
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