Ranchi
हाईकोर्ट ने खालसा एक्सपोर्ट पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया
एक महीने में जुर्माने का भुगतान करने की आज्ञा
Ranchi: झारखंड हाइकोर्ट में खेलकूद सामग्री आपूर्ति संबंधी शिक्षा परियोजना की निविदा से बाहर किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों का पक्ष सुना गया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका को खारिज कर दी। अदालत ने प्रार्थी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अदालत ने कहा कि जुर्माना 30 दिन के भीतर झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार में जमा कराया जाए। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की बेंच में हुई। पूर्व प्रार्थी ने अदालत को बताया कि निविदा में उसे अनुभव के आधार पर छांट दिया गया था, जो गलत था। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए तीन वर्षों का अनुभव आवश्यक है। खालसा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने याचिका दाखिल की।