Saraikela:- सरायकेला डीसी रविशंकर शुक्ला ने जिले के जवानों को आखिरी अल्टीमेटम दिया है। लाइसेंसधारक अपने हथियार 15 अप्रैल की शाम पांच बजे तक पुलिस थानों में जमा करा दें।
इसके बाद जो हथियार जमा नहीं करेंगे उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। लोकसभा आम चुनाव 2024 को सुरक्षित, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त संपन्न कराने के लिए वे सभी शस्त्र लाइसेंस धारक, जिन्होंने दूसरे जिला राज्य से शस्त्र लाइसेंस प्राप्त किया है और वर्तमान में सरायकेला जिले में रह रहे हैं, वे अपने शस्त्रों का उपयोग कर रहे हैं।
![Saraikela News: DC के आदेश अनुसार हथियार जमा नहीं करने वालों का लाइसेंस होगा रद्द, होगी क़ानूनी करवाई 2 हथियार जमा नहीं करेंगे उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है](https://joharupdates.com/wp-content/uploads/2024/04/%E0%A4%B9%E0%A4%A5%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%9C%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%87-%E0%A4%89%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%B8-%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%A6-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%9C%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A5%88-1.webp)
उन्होंने कहा कि जिले के किसी भी थाना क्षेत्र में रहने वाले सभी लाइसेंसधारी अपने शस्त्र लाइसेंस एवं उनके पास मौजूद शस्त्र का सत्यापन दो दिनों के अंदर करा लें। यह आवश्यक है।
उन्होंने चेतावनी दी कि समय बीतने के बाद पुलिस द्वारा की जाने वाली जांच कार्रवाई के दौरान यदि किसी व्यक्ति के पास दूसरे जिले या राज्य से प्राप्त लाइसेंस और उस पर आधारित हथियार पाया जाता है, तो हथियार जब्त कर लिया जाएगा और शस्त्र अधिनियम 2016 की सुसंगत धाराओं के तहत लाइसेंस रद्द कर दिया गया। साथ ही लाइसेंसधारी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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