West Singhbhum:- नोवामुंडी प्रखंड के गुवा क्षेत्र में पूर्वी पंचायत की मुखिया चंदमनी लागुरी ने जागरूकता रैली निकालकर दुकानदारों को बाल श्रम रोकने के प्रति जागरूक किया।
साथ ही हर दुकानदार की दुकान के सामने पोस्टर चिपकाया गया। पोस्टर में कहा गया है कि छोटे-बड़े सभी व्यापारी 18 वर्ष तक के बच्चों से घरेलू या निजी कार्य में किसी भी प्रकार का बाल श्रम करा रहे हैं, जो 1986 बाल श्रम निषेध अधिनियम के तहत अपराध है।
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दुकानदारों को बताया गया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराना कानूनी अपराध है। अगर कोई कानून के खिलाफ जाकर बच्चों से बाल मजदूरी कराता है तो उस पर कानून के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत 25,000 रुपये तक की सजा या दो साल की जेल हो सकती है। बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराकर स्कूल लाने का प्रयास करें।
पूर्वी पंचायत मुखिया सह बाल अधिकार संरक्षण मंच के अध्यक्ष चांदमनी लागुरी, सचिव पद्मिनी लागुरी, जेएसएलपीएस जेंडर सीआरपी सह बाल अधिकार संरक्षण मंच की सदस्य ममता देवी, गीता देवी, सदस्य महादेवी सिंहा, जानो चतर, बेनु दास, कृष्णा दास, शंकर दास और शताक्षी कुमारी। भी मौजूद थे।
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