Palamu News: धीरेन्द्र शास्त्री सरकार की हनुमंत कथा का आयोजन करने की नही मिली अनुमति
Palamu: बुधवार को बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री सरकार की हनुमंत कथा का आयोजन करने के लिए आयोजन समिति की प्रशासनिक बैठक हुई। बैठक को जिले के प्रभारी डीसी और उपविकास आयुक्त रवि आनंद ने अध्यक्षता की। जिले के एसपी रीष्मा रमेशन और सदर एसडीओ अनुराग तिवारी के अलावा संबंधित विभागों के अन्य पदाधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
आयोजन समिति ने बैठक के बाद पूरी तरह से तैयार हो गया था। उनसे कई मामलों में जानकारी मांगी गई, लेकिन वे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए। उन्हें सलाह दी गई है कि आयोजन को लेकर हर स्तर पर तैयारी करके अगली बैठक में आने पर उसे पर निर्णय लिया जाएगा।
उपविकास आयुक्त ने बताया कि स्पेशल ब्रांच भी अब तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। रिपोर्ट और आयोजन समिति की पूरी तैयारी के बाद एक बार फिर बैठक होगी और अंतिम निर्णय लिया जाएगा। विकास आयुक्त ने बताया कि आयोजन समिति नवंबर में ही बनाई गई है, लेकिन अब तक उसके पास कार्यक्रम को लेकर कोई स्पष्ट योजना नहीं है। समिति सब कुछ जाननी चाहिए।
बैठक में समिति के सदस्यों ने जस्टिफाई नहीं किया। बैठक बेनतीजा साबित हुई क्योंकि समिति ने पानी, खाना और रहने के बारे में कुछ भी नहीं किया था। हालाँकि, आयोजन समिति के संयोजक अरुण शंकर सहित बैठक में मौजूद अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारी भी उपस्थित नहीं थे।
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सुनवाई में न्यायालय ने कई सवाल पूछे
शुक्रवार को जस्टिस गौतम चौधरी ने बागेश्वर बाबा को पलामू में आने की अनुमति देने वाली एक याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई में उन्होंने पलामू जिला प्रशासन से कई प्रश्न पूछे हैं। हनुमंत कथा समिति की संयोजक अरुणा शंकर और बागेश्वर धाम के प्रभारी नितेश सिंह ने इसकी जानकारी दी।
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि पलामू के उपायुक्त ने हनुमंत कथा को रद्द करने के लिए जो कारण बताए हैं, वे सही नहीं लग रहे हैं। जस्टिस गौतम चौधरी ने सुनवाई को 16 जनवरी रखा है।
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कोर्ट ने पलामू जिला प्रशासन को शपथपत्र देने का आदेश दिया है कि वे बताएं कि पिछले दो साल में पलामू में ऐसे कथा-कार्यक्रमों की अनुमति देते समय क्या ऐसी शर्तें रखी गई थीं जो हनुमंत कथा के आयोजन के लिए रखी गई हैं।