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Dhanbad News: नाबालिक लड़की के साथ बलात्कार करने के लिए मिली 20 साल की सश्रम कारावास की सज़ा

Dhanbad: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमर जीत सिंह (POCSO अधिनियम के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट) की अदालत ने धनबाद के भागमाजरा निवासी अमेरिका कुमार चौहान पर ₹1 लाख का जुर्माना भी लगाया। यहां की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को झारखंड के एक व्यक्ति को एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमर जीत सिंह (POCSO अधिनियम के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट) की अदालत ने धनबाद के भागमाजरा निवासी अमेरिका कुमार चौहान पर ₹1 लाख का जुर्माना भी लगाया। यह राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 15 अप्रैल, 2022 को चौहान के खिलाफ साहनेवाल पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 376 और POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

20 साल की सश्रम कारावास की सज़ा
20 साल की सश्रम कारावास की सज़ा

शिकायतकर्ता ने बताया कि 14 अप्रैल 2022 की रात को वह और उसकी पत्नी अपनी बेटी की रोने की आवाज सुनकर जाग गये. आरोपी को अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करते देख वे सदमे में आ गए। उन्हें देखकर आरोपी कमरे से भाग गया और बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने आरोपी द्वारा उठाई गई नरमी की दलील को खारिज कर दिया और उसे दोषी पाया।

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Devkundan Mehta

मेरा नाम देवकुंदन मेहता हैं, मैं झारखण्ड राज्य का निवासी हूँ। मैं एक Content Writer, Creator, Editor और Student हूँ। यहाँ JoharUpdates पर अपनी लिखने की कला को प्रदर्शित करने के लिए पार्ट टाइम न्यूज़ लिखता हूँ। मैं कोडरमा जिले का निवासी हूँ इसलिए अपने आस-पास के जिलों के न्यूज़ को कवर करता हूँ। मझे न्यूज़ भेजने या मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझे मेरे ईमेल "dkdevkundan@gmail.com" पर ईमेल कर सकते है।

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