Ranchi News: JMM से जुड़े लोकपाल मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने निशिकांत दुबे को भेजा नोटिस, फिलहाल सीबीआई जांच पर कोई रोक नहीं
Ranchi:- लोकपाल के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें लोकपाल ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई को जांच की इजाजत दे दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोकपाल के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने की. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शिकायतकर्ता सांसद निशिकांत दुबे को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई की तारीख 10 मई तय की. सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड प्रज्ञा सिंह बघेल की ओर से झामुमो ने दिल्ली हाई कोर्ट में बहस की। मंगलवार की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई जांच पर कोई रोक नहीं लगाई है।
दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई
22 फरवरी को लोकपाल ने आय से अधिक संपत्ति मामले में शिबू सोरेन के खिलाफ दायर शिकायत पर फैसला सुनाते हुए सीबीआई को जल्द से जल्द जांच करने का आदेश दिया। लोकपाल ने सीबीआई को इस मामले की प्रारंभिक जांच छह महीने के भीतर पूरी करने का आदेश दिया है।
2020 में बीजेपी के गोड्डा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने लोकपाल से शिकायत की थी। गोड्डा से बीजेपी सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने राज्यसभा सांसद और झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन और उनके परिवार के अन्य सदस्यों पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया है।
Also Read: अर्जुन मुंडा के नामांकन के लिए बहुत से लोग जा रहे है सिमडेगा से खूंटी