CM हेमंत सोरेन ने अबुआ बीर दिशोम अभियान शुरू किया, वन आश्रित ग्रामीणों को मिलेगा फायदा

Tannu Chandra
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CM हेमंत सोरेन ने अबुआ बीर दिशोम अभियान शुरू किया,

Ranchi: अब राज्य की हेमंत सरकार ने सोमावर को जंगलों में रहने वाले आदिवासियों और गैर आदिवासियों को नए अधिकार देने की योजना शुरू की। सोमवार को राज्य सरकार ने अबुआ बीर दिशोम अभियान को प्रोजेक्ट भवन सभाकर में शुरू किया। CM हेमंत सोरेन के निर्देश पर पहली बार आदिवासियों और वनों पर निर्भर रहने वाले सभी लोगों को सामुदायिक और व्यक्तिगत वन संसाधन वनाधिकार पट्टा प्रदान किए जाएंगे। महात्मा गांधी की जयंती पर राज्य की 30 हजार से अधिक ग्रामसभाओं ने संगठित रूप से जल, जंगल और जमीन के संसाधनों की रक्षा करने की शपथ ली।

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इन्हें वनपट्टा मिलेगा, पहला चरण दिसंबर तक चलेगा

ग्राम, अनुमंडल और जिलास्तर पर वनाधिकार समिति का गठन/पुनर्गठन 3 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक हुआ था. ये समिति वनों पर निर्भर लोगों और समुदायों को वनाधिकार पट्टा देने के लिए उनके दावों पर नियमानुसार अनुशंसा करेगी. वन अधिकार एक्ट, 2006 के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए। साथ ही, अबुआ बीर दिशोम अभियान को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट बनाए गए हैं। इससे आदिवासी और वनों पर निर्भर लोगों को वनाधिकार पट्टा मिलेगा। वन अधिकार समिति द्वारा चुने गए लोगों को पट्टे देने का पहला चरण दिसंबर तक सरकार द्वारा चलेगा।

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अगस्त 2016 तक, पूर्ववर्ती सरकार ने साढ़े तीन लाख आदिवासी परिवारों और अन्य वन निवासियों को वन पट्टा देने का लक्ष्य रखा था। लेकिन वह पूरा नहीं कर सका।

वनस्पति और वन पट्टों से संबंधित कुछ मुद्दे

CM हेमंत सोरेन ने अबुआ बीर दिशोम अभियान शुरू किया,
CM हेमंत सोरेन ने अबुआ बीर दिशोम अभियान शुरू किया, वन आश्रित ग्रामीणों को मिलेगा फायदा 3

CFARLA की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में 18 लाख 63 हजार 737 हेक्टेयर, या 460394.423 एकड़, वन अधिकार कानून के अधीन है। राज्य की स्थापना के 23 वर्षों के बाद भी अब तक एक लाख लोगों को वन पट्टा नहीं मिला है। झारखंड में रहने वाले 86 लाख आदिवासियों में से 80 प्रतिशत प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जंगलों पर आश्रित हैं। वन अधिकार कानून के तहत वन पट्टे के लाभार्थी लगभग 10 लाख आदिवासी परिवार हैं।

झारखंड वन पट्टा देने में फिसड्डी

यहां बता दें कि 2006 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने करीब 18 वर्ष पहले राज्य में वनाधिकार कानून बनाया था। लेकिन इतने सालों में झारखंड वन पट्टा देने में फिसड्डी ही साबित हुआ। हेमंत सोरेन सरकार ने 2019 से लेकर अब तक केवल 1271 लोगों को वन पट्टा दिया है। 1,01,812 वन पट्टा आवेदन अभी भी लंबित हैं। अकेले गुमला जिले में लगभग 58 हजार आवेदन लंबित हैं।

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अधिकाधिक लोगों को लाभ देने का लक्ष्य है

झारखंड राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों और वन प्रमंडल पदाधिकारियों को अबूआ बीर दिशोम अभियान के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही वनाधिकार समिति के सदस्यों को गांवों से लेकर जिलास्तर पर अभियान की सफलता के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अभियान का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले. इसके लिए विभिन्न माध्यमों से प्रचार भी चलाया जाएगा।
राज्य के सभी डीसी और अफसरों के अलावा कल्याण मंत्री चंपई सोरेन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, प्रधान सचिव सीएम वंदना डाडेल, विभागीय सचिव राजीव अरुण एक्का, सीएम के सचिव विनय चौबे, आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा भी मौजूद थे।

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