Koderma: बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की कोर्ट ने पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के मामले में आरोपी दिलीप पंडित, 40 वर्षीय पिता कमल पंडित को हत्या का दोषी पाते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी काकों जयनगर, कोडरमा में रहता है। साथ ही बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था। जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा होगी। यह मामला 2023 का है। जयनगर थाना कांड सं 90/ 2023 और एसटी 90/2023 इस संबंध में दर्ज किए गए थे।
लोक अभियोजक पीपी एंजेलिना वारला ने अभियोजन किया। इस दौरान सभी सात गवाहों की जांच की गई। कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए लोक अभियोजक पीपी एंजेलिना वारला ने कोर्ट से अभियुक्त को फांसी की सजा देने की अपील की। एलएडीसी डिप्टी चीफ किरण कुमारी ने बचाव किया। सभी साक्ष्यों और गवाहों की जांच के बाद, कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी ठहराया और सजा दी। बता दें कि एक दिन पहले कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया था।
क्या मामला है?
मृतका संगीता देवी के पिता इतवारी पंडित ने इस संबंध में जयनगर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। उसमें कहा गया था कि उसकी पुत्री की शादी 23 साल पहले 40 वर्षीय देवेंद्र पंडित, काको, जयनगर निवासी, पिता कमल पंडित के साथ हुई थी। उसके विवाह के बाद पांच लड़की और एक लड़का है। दोनों ने 6 से 7 वर्ष तक झगड़ा किया। हम लोग कई बार उसे समझाया समझाए जाने पर भी इससे कोई लाभ नहीं हुआ।
9 मई 2023 की सुबह छह बजे गांव से फोन आया कि दामाद देवेंद्र पंडित ने आपकी पुत्री की गला दबाकर हत्या कर दी है। जब हम वहां पहुंचे, तो हमने देखा कि मेरी बेटी मर चुकी थी। दामाद को पूछा गया, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। उसकी हत्या गला दबाकर मेरे दामाद ने की थी, ऐसा आसपास से पता चला। उन्होंने अपने दामाद देवेंद्र पंडित पर पुत्री की गला दबाकर हत्या का आरोप लगाते हुए न्यायिक कार्रवाई की मांग की थी।
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