Ranchi News : जाने सरकार ने मजदूरों के लिए क्या किया अधिसूचना जारी
Ranchi : ठेका कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी को पुनरीक्षित करते हुए राज्य सरकार ने उसे बढ़ा दिया है। इसमें भी कई बदलाव किए गए हैं। इसके बाद, विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग न्यूनतम वेतन लागू किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी कम होगी, लेकिन नगर निकाय क्षेत्रों में अधिक होगी। सोमवार को श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस संबंध में सूचना दी।
ठेका कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी को पुनरीक्षित करते हुए राज्य सरकार ने उसे बढ़ा दिया है। इसमें भी कई बदलाव किए गए हैं। इसके बाद, विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग न्यूनतम वेतन लागू किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी कम होगी, लेकिन नगर निकाय क्षेत्रों में अधिक होगी। सोमवार को श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस संबंध में सूचना दी। इससे पहले विभाग ने आपत्तियां मांगी थीं। इसके बावजूद विभाग ने इससे कोई आपत्ति नहीं व्यक्त की। इसके बाद अधिसूचना जारी की गई, जो मार्च से लागू होगी।
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने 90 नियोजनों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहली श्रेणी में 49 योजनाएं और दूसरी श्रेणी में 41 योजनाएं हैं। दोनों श्रेणियों के लिए अलग-अलग न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है। पहली बार न्यूनतम वेतन राउंड आफ में निर्धारित किया गया है।
जाने किस रौ में आएगा कौन सा जगह
“A”श्रेणी: रांची, चास, धनबाद, देवघर, हजारीबाग, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र, मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद, आदित्यपुर नगर निगम
B श्रेणी में: “A” श्रेणी के क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी जिलों के नगर निकाय
“C” श्रेणी: राज्य के अन्य भाग
श्रेणी ‘A’
पकी खाद्य सामग्री की दुकान, पेट्रोल और डीजल पंप, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा, कैंटीन, क्लब, विक्रय प्रोत्साहन कर्मचारी, बांध निर्माण, सड़क निर्माण, अस्पताल, नर्सिंग होम, शैक्षणिक संस्थान, निजी सुरक्षा, कंप्यूटर शिक्षा, कोचिंग संस्थान, चावल और आटा मिल, सार्वजनिक मोटर परिवहन, पेपर उद्योग आदि।
श्रेणी ‘B’
खादी ग्रामोद्योग, हैंडलूम, को-आपरेटिव क्षेत्र, हौजियरी, पोल्ट्री फार्म, सिलाई उद्योग, प्लाईवुड, बेकरीज, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, पंडाल, मोटर गैराज, धार्मिक और सामाजिक संस्थान, कृषि नियोजन, केंदु पत्ता काटने, मिट्टी काटने, बाल कटिंग सैलून, पत्थर काटने, घरेलू नौकर, आदि
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