Ranchi News: CM की गिरफ्तारी का हो रहा विरोध, विरोध के चलते सरकारी स्कूलों की छुट्टी और प्राइवेट स्कूल में हो रही पढाई
Ranchi: राज्य में आज (1 फरवरी 2024) CM सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में बंद है। राजधानी रांची में लगभग सभी निजी स्कूल बंद हैं; ये शामिल हैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर धुर्वा, टेंडर हार्ट स्कूल, ब्रिजफोर्ड स्कूल, सेक्रेट हार्ट स्कूल, जेवीएम श्यामली और सेंट थॉमस स्कूल। सीबीएसई की प्रैक्टिकल परीक्षाएं, हालांकि, होंगी। राज्य सरकारी स्कूल वहीं खुले हैं।
जमीन घोटाला मामले में ED ने किया CM को गिरफ्तार
झारखंड के CM हेमंत सोरेन को ED ने जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार किया। हेमंत सोरेन को कई समन मिलने के बाद पूछताछ करने का निर्णय लिया गया था। मामले में पहली बार 20 जनवरी 2024 को उनसे पूछताछ की गई। 31 जनवरी को ED दोबारा उनसे पूछताछ करने आया। ईडी ने उनसे 7 घंटे से भी अधिक समय पूछताछ की, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिला, इसलिए बुधवार, 31 जनवरी, 2024 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
आज अलर्ट मोड पर झारखंड की पूरी प्रशासन
ज्ञात है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में फरवरी में “समस्त आदिवासी मूलवासी संगठन” ने झारखंड में बंद का आह्वान किया था। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने बताया कि कई संगठनों ने बंद का आह्वान किया है, जिनमें केंद्रीय सरना समिति, अखिल भरतीय आदिवासी विकास परिषद, आदिवासी सेना, राजी पड़हा सरना प्रार्थना सभा भारत, आदिवासी लोहरा समाज और झारखंड क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन शामिल हैं। उनका कहना था कि आवश्यक सेवाओं को बंद करने से बचाया गया है। राज्य भर में लॉ एंड आर्डर की समस्या की आशंका के मद्देनजर बंद को देखते हुए पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। झारखंड पुलिस सतर्क है। वहाँ अतिरिक्त बल उपलब्ध हैं। ताकि किसी भी खराब हालात से जल्दी निबटा जा सके।
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CM सोरेन पर ED कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट में आज होगी सुनवाई
CM हेमंत सोरेन ने झारखंड हाइकोर्ट में ED की कार्रवाई के खिलाफ याचिका दायर की है। 1 फरवरी को 10:30 बजे उनकी याचिका पर सुनवाई होगी। हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि मामले की सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चाैधरी की खंडपीठ में होगी। याचिका में ईडी की कार्रवाई को गलत ठहराया गया है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लेख है। जांच एजेंसी के अधिकारी जांच में सहयोग नहीं करने पर गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। ED ने उन्हें समन भेजा था। वह ED को समन देने का आधार
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