West Singhbhum News: एक युवक ने अपने ही पड़ोसी को चाकू मार कर किया मौत के हवाले
West Singhbhum: झारखंड के प. सिंहभूम जिले में मंगलवार को एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपने पड़ोसी की हत्या करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई। सितंबर 2019 में, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय ने गोइलकेरा थाना क्षेत्र के अराहासा गांव निवासी सालुका हेम्ब्रम को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई। . रामधन अपने बच्चे के साथ अपने घर में था जब सालुका आया. दोनों के बीच कुछ मुद्दे पर बहस हुई। पुलिस केस के अनुसार, इसके बाद सलूका ने रामधन पर जानलेवा हमला किया।
सितंबर 2019 में, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय ने गोइलकेरा थाना क्षेत्र के अराहासा गांव निवासी सालुका हेम्ब्रम को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई।:12 घंटे पहले
रामधन अपने बच्चे के साथ अपने घर में था जब सालुका आया. दोनों के बीच कुछ मुद्दे पर बहस हुई। पुलिस केस के अनुसार, इसके बाद सलूका ने रामधन पर जानलेवा हमला किया। सितंबर 2019 में गोइलकेरा थाना क्षेत्र के अराहासा गांव निवासी सालुका हेम्ब्रम को IPC की धारा 302 (हत्या) के तहत पड़ोस में रहने वाले रामधन हेम्ब्रम की हत्या करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई
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