चेक बाउंस
मामले में कोर्ट ने सुनाई
1 वर्ष
की
सजा
Jharkhand
Company
कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में
हाईवे टेलर सर्विसेज
के मालिक को 1 वर्ष की सजा सुनाई।
Act
अदालत ने आरोपी हाईवे टेलर सर्विसेज के मालिक संतोष कुशवाह को एनआई एक्ट के तहत एक साल की सजा सुनाई है।
Amount
कंपनशेसन को चेक राशि सहित 2 लाख 28 हजार रुपये मामले की सूचक राजेश सवलोक सोनारी को एक सप्ताह में भुगतान करने का आदेश दिया गया है।
Cheque Receiver
राजेश सवलोक ने संतोष कुशवाह के खिलाफ एनआई एक्ट के तहत मामला दाखिल किया।
Court
KM Singh Associates ने मामले में सूचक की ओर से अदालत में पक्ष रखा।
More Details
इस घटना से जड़ी और अधिक जानकारी के लिए Swipe Up करें।
Swipe Up
Whatsapp Channel
ऐसे ही Jharkhand से संबंधित ताजा खबरों के लिए हमारे WhatsApp Channel को ज्वाइन करें।
Swipe Up
Telegram Channel
ऐसे ही Jharkhand से संबंधित ताजा खबरों के लिए हमारे Telegram Channel को ज्वाइन करें।
Swipe Up
Conclusion
अगर आपको हमारी ये Story पसंद आयी और आप ऐसी और भी जुडी स्टोरीज देखना चाहते है तो Swipe Up करें...!
More