Dhanbad News : धोखाधड़ी कर 83 जमीन बेचने के मामले में मुखिया समेत 5 पर केस दर्ज
कतरास थाना क्षेत्र के कोलमुरना मौजा में 83 डिसमिल जमीन को धोखाधड़ी और फर्जी कर बेचने के मामले में भूमि मालिक धीरेंद्र नाथ राय की शिकायत पर पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
निचितपुर वन पंचायत की मुखिया उषा देवी, कोलमुरना निवासी नागेंद्र राय, गोविंदपुर निवासी महादेव राय, कोलमुरना निवासी रघुनाथ राय और गुहीबांध निवासी सुभाष चौहान के खिलाफ आईपीसी कांड संख्या 415/2023 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 325, 504, 506, 341, 34, 120 बी आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया है।
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बताया जाता है कि कोलमुरना निवासी नागेंद्र राय व अन्य ने निचितपुर वन पंचायत की मुखिया उषा देवी के लेटर पेड का प्रयोग कर फर्जी तरीका से केवाला दलील संख्या 5798, दिनांक 22.09.2022 को एक केवाला दलील बनवा दिया, जिसमें विक्रेता नागेंद्र राय तथा क्रेता महादेव राय है।
धीरेंद्र नाथ राय ने कहा कि संलग्न केवाला दलील संख्या 5798, 22 जून 2022, में स्पष्ट है कि विक्रेता पिछड़ा वर्ग का था, जबकि केवाला दलील (डीड) बनाने के लिए उच्च जाति का कागजात था। नरेंद्र नाथ राय और धीरेंद्र नाथ राय बेहराकुदर के कागजात का इस्तेमाल किया गया।
विक्रेता पिछड़ी जाति का है, जबकि स्व. नरेन्द्रनाथ राय व धीरेन्द्रनाथ राय राजपूत हैं। धीरेंद्र नाथ ने कहा कि आश्चर्य की बात है कि केवाला दलील में प्रयोग किए गए सभी कागजात राजपूत स्व. नरेंद्रनाथ राय व धीरेंद्र राय के हैं, जिनमें पंजी टू और ऑन लाइन रशीद भी शामिल हैं।
निचितपुर वन की मुखिया उषा देवी के लेटर पेड में बताया गया है कि कोलमुरना निवासी नागेंद्र राय, जिसे नरेंद्रनाथ राय भी कहते हैं, वह एक ही व्यक्ति है। यही कारण है कि निबंधन कार्यालय ने उक्त केवाला दलील बनाया है। धीरेंद्रनाथ राय उर्फ सिंह राजपूत, भूक्तभोगी भूमि मालिक नरेंद्र के पुत्र कमलेश राय के चाचा हैं।
मुखिया उषा देवी ने कहा कि प्रयोग किया गया लेटर पेड फर्जी है। मैं उपरोक्त लेडर पेड नहीं जारी किया है। दिनांक और पत्रांक संख्या उस लेटर पेड में नहीं हैं।
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