Deoghar:- 20 जनवरी से पहले भुगतान दिए जाने के बाद ही घर को तोड़ना होगा, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने मुआवजा राशि का भुगतान अभी नहीं किया है। साथ ही मकान को खाली करने का कोई प्रबंध भी नहीं किया गया है।
गोड्डा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने चार जनवरी को राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी कि देवघर एयरपोर्ट की मुआवजा राशि के मामले में हाइकोर्ट के फैसले के बावजूद भुगतान की प्रक्रिया में देरी हो रही है। 11 जनवरी को राज्य सरकार ने मुख्य सचिव को पत्र लिखे जाने के बाद एयरपोर्ट को 2.42 करोड़ रुपये का आवंटन स्वीकृत किया।
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सांसद डॉ. दुबे ने मुख्य सचिव एल ख्यांगते को पत्र लिखकर बताया कि 20 दिसंबर को हाइकोर्ट ने उनके याचिका पर फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को देवघर एयरपोर्ट के आसपास सात मकानों के ऊपरी हिस्से को तोड़ने से प्रभावित मकान मालिकों को तय मुआवजा में 25 फीसदी बढ़ोतरी करने और भुगतान एक महीने के भीतर करने का आदेश दिया।
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20 जनवरी से पहले घर को गिरा देना चाहिए
सांसद ने मुख्य सचिव को बताया कि राज्य सरकार को हाइकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए जल्दी मुआवजा देना चाहिए, नहीं तो वह न्यायालय की अवमानना का दोषी हो सकता है। उनका कहना था कि जल्द भुगतान मिलने से एयरपोर्ट का तकनीकी यंत्र ILS समय पर चालू हो जाएगा। इससे रात की हवाई सेवा आसान होगी और देवघर आने वाले तीर्थयात्रियों को आराम मिलेगा।
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राज्य सरकार ने सांसद के पत्र के बाद कार्रवाई की. 11 जनवरी को, सरकार के प्रधान सचिव वंदना दादेल ने देवघर डीसी को 2.42 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि की आवंटन की अनुमति का पत्र भेजा। प्रधान सचिव ने डीसी को कहा है कि इस धन को देवघर जिला कोषागार से निकाला जाएगा। DC को भी 2.42 करोड़ रुपये का आवंटन आदेश पत्र दिया गया है। मुआवजे की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी।