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रांची: प्रशांत राज हत्याकांड में अमित को उम्रकैद और, 25 हजार रुपये का जुर्माना

Ranchi: हजारी उर्फ प्रशांत राज श्रीवास्तव हत्याकांड के दोषियों को रांची सिविल कोर्ट ने सजा सुनाई है। हत्याकांड के दोषी अमित पांडे को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा, उसे २५ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

अमित को न्यायालय ने मृतक के परिजनों को 30 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने दूसरे दोषी बृज किशोर पांडेय को दो साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने अपना केस साबित करने के लिए आठ गवाह प्रस्तुत किए। बचाव पक्ष, यानी आरोपियों, ने भी कोई गवाह नहीं पेश किया।

रांची: प्रशांत राज हत्याकांड में अमित को उम्रकैद और,  25 हजार रुपये का जुर्माना

4 मार्च 2019 को हजारी उर्फ प्रशांत राज श्रीवास्तव की हत्या हुई। मृतक के बड़े भाई रंजीत कुमार ने इसके बाद सुखदेव नगर थाना में अमित पांडेय और बृजकिशोर पांडेय सहित 20 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई। इस मामले की सुनवाई रांची सिविल कोर्ट के न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव ने की। अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने मृतक के परिजनों का पक्ष लिया।

Tannu Chandra

मैं Tannu Chandra, मुझे ऑटोमोबाइल "बाइक्स" में पिछले 3 वर्षो का अनुभव है, मुझे बाइक्स और गाड़िओ का ब्लॉग लिखना बहुत पसंद है इसलिए मैं India07.com में एक राइटर के रूप में काम कर रही हूँ और बचे समय में Joharupdates के लिए अपने आस-पास के न्यूज़ को भी साझा कर देती हूँ।

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