Ranchi: हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की क्रिमिनल रिट पर सुनवाई की। सोमवार को आंशिक सुनवाई के बाद, अदालत ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अगली सुनवाई 17 अक्तूबर को करने का निर्णय लिया है।
राज्य सरकार और प्रार्थी अगली सुनवाई में बहस करेंगे। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हुई। हेमंत सोरेन ने प्रदीप चन्द्रा से बहस की।
- Advertisement -
वास्तव में, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक क्रिमिनल रिट हाईकोर्ट में दाखिल की है। जिसमें उन्होंने अदालत से मांग की है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में उनके खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी को खारिज कर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के आदित्यपुर थाना में दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।

इस मामले का कांड 418/2014 है। इस प्राथमिकी में हेमंत सोरेन को RP Act (रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट) और IPC की धारा 188,506 के तहत आरोपी बनाया गया है। हेमंत सोरेन ने 2014 के चुनाव में अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया था। उस समय उन पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज था। पश्चिमी सिंहभूम जिले की सिविल कोर्ट में आचार संहिता से जुड़े इस मामले की सुनवाई चल रही है।