रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन से दुर्घटना हुई तो मिलेगा मुआवजा—हाईकोर्ट

Tannu Chandra
2 Min Read
रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन से दुर्घटना हुई तो मिलेगा मुआवजा

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने फुट ओवरब्रिज और प्रकाश के अभाव में रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान मरने वाली महिला के परिवार को आठ लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। वास्तव में, रेलवे न्यायाधिकरण ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा नहीं दिया।

Whatsapp Group Join
Instagram Join

मृत व्यक्ति के परिवार ने इसके बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। रेलवे ट्रिब्यूनल ने मुआवजा देने से इनकार कर दिया क्योंकि 1989 की धारा 123 के तहत परिभाषित “अप्रिय घटना” में मृत व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई थी।

- Advertisement -

जिसपर प्रार्थी के अधिवक्ता ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए कोई फुट ओवरब्रिज नहीं था और न ही कोई प्रकाश व्यवस्था थी।

महिला ने ट्रेन से उतरकर ट्रैक पार करते समय दूसरे ट्रेन की चपेट में आया

मृतिका अपनी यात्रा खत्म करने के बाद ट्रेन से उतरकर अंधेरे में अपने घर जाने के लिए ट्रैक पार कर रही थी, जब यह घटना हुई। इसी दौरान वह दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गयी और उसकी मौत हो गयी. अदालत ने निर्णय लिया कि जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेलवे दुर्घटना मौत का कारण थी।

रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन से दुर्घटना हुई तो मिलेगा मुआवजा
रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन से दुर्घटना हुई तो मिलेगा मुआवजा—हाईकोर्ट 3

बाद में, सभी पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने निर्णय लिया कि मृतिका एक वास्तविक यात्री थी, जिसकी मौत एक अप्रिय घटना से हुई थी। अपीलकर्ता, 1989 की धारा 124 (A) के तहत आवेदन दाखिल करने की तारीख 13 मार्च 2018 से मुआवजा राशि प्राप्त होने की तारीख तक 6% ब्याज के साथ आठ लाख रुपये (8,00,000 रुपये) के मुआवजे के हकदार हैं. मृत्यु।

- Advertisement -

सुरेश राम ने इस मामले में हाईकोर्ट में अपील की थी। 2018 में, उनकी पत्नी ने रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान मृत्यु हो गई।

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *