पहाड़ी मंदिर विकास समिति की याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार और धार्मिक न्यास बोर्ड से प्रतिक्रिया मांगी
Ranchi: पहाड़ी मंदिर विकास समिति ने आज गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में अपील की। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार और धार्मिक न्यास बोर्ड को नोटिस भेजा है। अदालत ने दोनों को चार सप्ताह के भीतर प्रतिक्रिया देने का आदेश दिया है।
धारा 29 का नोटिस समिति को नहीं मिला
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि समिति को धारा 29 (समिति को भंग करने का कारण) का कोई नोटिस नहीं दिया गया था। मंदिर के विकास के लिए न तो जिला न्यायाधीश ने कोई योजना बनाई और न ही उनसे कोई सहमति ली गई। साथ ही, समिति को विघटित करने से पहले बोर्ड से कोई आदेश भी पारित नहीं हुआ।
धार्मिक न्यास के चेयरमैन का निर्णय गलत है
कहा कि धार्मिक संस्थान के अध्यक्ष का आदेश गलत है। इसलिए इस आदेश को रोक दें। 21 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। पहाड़ी मंदिर विकास समिति के अधिवक्ता अभय मिश्रा ने अपना पक्ष रखा। सरकार के महाधिवक्ता सचिन कुमार ने वहीं बहस की। धार्मिक न्यास बोर्ड के वकील भरत कुमार ने पक्ष रखा।