Ranchi

पहाड़ी मंदिर विकास समिति की याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार और धार्मिक न्यास बोर्ड से प्रतिक्रिया मांगी

Ranchi: पहाड़ी मंदिर विकास समिति ने आज गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में अपील की। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार और धार्मिक न्यास बोर्ड को नोटिस भेजा है। अदालत ने दोनों को चार सप्ताह के भीतर प्रतिक्रिया देने का आदेश दिया है।

धारा 29 का नोटिस समिति को नहीं मिला

याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि समिति को धारा 29 (समिति को भंग करने का कारण) का कोई नोटिस नहीं दिया गया था। मंदिर के विकास के लिए न तो जिला न्यायाधीश ने कोई योजना बनाई और न ही उनसे कोई सहमति ली गई। साथ ही, समिति को विघटित करने से पहले बोर्ड से कोई आदेश भी पारित नहीं हुआ।

धार्मिक न्यास के चेयरमैन का निर्णय गलत है

Ranchi Pahadi Mandil

कहा कि धार्मिक संस्थान के अध्यक्ष का आदेश गलत है। इसलिए इस आदेश को रोक दें। 21 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। पहाड़ी मंदिर विकास समिति के अधिवक्ता अभय मिश्रा ने अपना पक्ष रखा। सरकार के महाधिवक्ता सचिन कुमार ने वहीं बहस की। धार्मिक न्यास बोर्ड के वकील भरत कुमार ने पक्ष रखा।

Tannu Chandra

मैं Tannu Chandra, मुझे ऑटोमोबाइल "बाइक्स" में पिछले 3 वर्षो का अनुभव है, मुझे बाइक्स और गाड़िओ का ब्लॉग लिखना बहुत पसंद है इसलिए मैं India07.com में एक राइटर के रूप में काम कर रही हूँ और बचे समय में Joharupdates के लिए अपने आस-पास के न्यूज़ को भी साझा कर देती हूँ।

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