Deoghar News: नाबालिक के साथ बलात्कार और अपहरण के केश में 10 वर्ष का सश्रम कारावास और दंड
Deoghar:- देवघर की अपर सत्र न्यायाधीश-सह-पोक्सो मामलों की विशेष न्यायाधीश गरिमा मिश्रा ने एक मामले में अभियुक्त को दोषी ठहराकर सजा सुनाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पोक्सो कांड संख्या 17/2021 के मामले में देवघर जिला के देवीपुर थाना के कर्णपुरा ग्राम निवासी राहुल कुमार महथा को भादवि की धारा 366 के तहत अपहरण का दोषी पाते हुए पांच साल के सश्रम कारावास सहित 5,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई।
अभियुक्त को जुर्माना नहीं देने पर तीन महीने का अतिरिक्त जेल होगा। भारतीय दंड विधान की धारा 376 (.) के तहत भी अभियुक्त को दोषी ठहराया गया था, जिसके तहत उसे 10 वर्षों की सश्रम कैद सहित 10,000 जुर्माने का दंड दिया गया था। यह जुर्माना भुगतान नहीं करने पर अभियुक्त को तीन महीने का अतिरिक्त जेल भी भोगना होगा। जानकारी के अनुसार, अभियुक्त पर आरोप लगाया गया था कि उसने एक नाबालिग को अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया था।
आरोपों को लेकर देवीपुर थाना कांड संख्या-16/2021 में प्राथमिकी दर्ज की गई। आठ गवाहों ने अभियोजन पक्ष की ओर से गवाही दी। दोनों पक्षों की दलीलों और गवाहों के परीक्षण/प्रतिपरीक्षण के बाद विदुषी न्यायाधीश गरिमा मिश्रा ने अभियुक्त को दोषी ठहराकर निम्नलिखित सजा सुनाई। 31 जनवरी 2021 को अपराध की घटना हुई थी।
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