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West Singhbhum News: एक वृद्ध व्येक्ति ने नाबालिग के साथ किया घिनोना काम, आरोपी को हुआ 25 साल की सजा

West Singhbhum:- नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने सुखलाल बिरूवा को बीस साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक, 2 सितंबर 2020 को चाईबासा जिले के मंझारी थाना क्षेत्र में सुखलाल बिरूवा ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था।

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने सुखलाल बिरूवा को बीस साल कैद की सज�
नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने सुखलाल बिरूवा को बीस साल कैद की सजा सुनाई है।

मामले की जांच करते हुए चाईबासा पुलिस ने आरोपी सुखलाल बिरूवा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सभी साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इसके आधार पर आज शनिवार (4 मई) को चाईबासा सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम की अदालत ने सुखलाल बिरूवा को धारा 04(2) पॉक्सो के तहत 25 साल कैद और बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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Aabhash Chandra

मेरा नाम आभाष चंद्रा है और मैं फिलहाल अपना एक बिज़नेस कर रहा हूँ, और मैं पार्ट टाइम में Joharupdates के लिए न्यूज़ लिखता और उन्हें लोगो के साथ साझा करता हूँ। आप मुझसे मेरे ईमेल- aabhashchandra07@gmail.com पर समपर्क कर सकते है।

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