झारखंड में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए गाइडलाइन जारी, सभी के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति आवश्यक
Ranchi: झारखंड में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों सहित उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्राओं सहित महिला शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गाइडलाइन बनाई गई है। इसके तहत सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में महिला सुरक्षा गार्डों की व्यवस्था करनी होगी।
कैंपस में विद्यार्थियों और कर्मचारियों को फोटो पहचान पत्र पहनना होगा। विद्यार्थियों और कर्मचारियों को बायोमेट्रिक अटेंडेंस की आवश्यकता होगी। कैंपस में किसी विजिटर के आने पर, रजिस्ट्रर में उनकी पहचान और आने-जाने की जानकारी दर्ज करनी होगी। इमरजेंसी खबरों को तुरंत भेजने के लिए प्रणाली बनानी चाहिए।
महिला शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग बाथरूम और पीने का पानी होना चाहिए। कैंपस में साफ-सुथरा और हाइजनिक कैंटीन और खाना बाहर रखना होगा। निर्दिष्ट ऊंचाई तक चहारदीवारी होनी चाहिए।
कॉमन रूम और रेस्ट रूम बनाना होगा
संपत्तियों में कॉमन कमरे और रेस्तरां की व्यवस्था करनी होगी। कैम्पस में बिजली की ठीक तरह व्यवस्था की जानी चाहिए। कैम्पस में क्लासरूम और हॉस्टल तक पहुंचने के लिए ई-रिक्शा और बसों की व्यवस्था करनी होगी। पूरे क्षेत्र में सीसीटीवी लगना चाहिए। आग से बचने के लिए फायर सेफ्टी सिस्टम होने चाहिए।
स्वास्थ्य देखभाल, नियमित चेकअप और एबुंलेंस की व्यवस्था करनी होगी। डे केयर सेंटर में सभी महत्वपूर्ण मोबाइल व टेलीफोन नंबरों को नोटिस बोर्ड पर दिखाना चाहिए। इसके अलावा, आंतरिक शिकायत कमेटी, विद्यार्थी काउंसलिंग सेल और महिला अध्ययन केंद्र बनाना होगा।