झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया

Tannu Chandra
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झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य लिटिगेशन पॉलिसी पर सुनवाई करते हुए राज्य के मुख्य सचिव को सशरीर तलब किया है। राज्य सरकार ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया, इसलिए अदालत ने मुख्य सचिव को 9 नवंबर को उपस्थित होने का आदेश दिया है।

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अदालत स्वत: स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी पर सुनवाई कर रही है। इस मामले में न्यायमित्र राजीव रंजन मिश्रा ने अदालत को सुझाव दिया कि राज्य सरकार जीतने योग्य मामलों में एसएलपी या अपील करे। इसके लिए संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

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SLP और अपील में सरकार के खिलाफ कोई आदेश पारित होता है, तो उक्त मामले में संबंधित अधिकारियों से वसूली की जाएगी। यह मामला चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की बेंच में विचाराधीन था।

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