Ranchi News: झारखंड हाई कोर्ट ने निलंबित मुख्य अभियंता बीरेंद्र राम के पिता और पत्नी को राहत नहीं दी
Ranchi:- झारखंड हाईकोर्ट ने ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता बीरेंद्र राम, उनके पिता और पत्नी को हाईकोर्ट में बड़ा झटका लगा है। सभी आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
तीनों आरोपियों की याचिका हाई कोर्ट के जज जस्टिस अनिल कुमार चौधरी ने खारिज कर दी है। ईडी और बचाव पक्ष की बहस पूरी होने के बाद 22 मार्च को हुई सुनवाई में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वकील सुभाशीष रसिक सोरेन के पक्ष में गेंदा राम ने बहस की।
बीरेंद्र राम के पिता गेंदा राम और उनकी पत्नी राजकुमारी देवी फिलहाल जेल की सजा काट रहे हैं। क्योंकि रांची पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष अदालत ने दोनों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। वहीं, बीरेंद्र राम अभी भी जेल में हैं।
बीरेंद्र राम को ईडी ने 22 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था।
आय से अधिक संपत्ति मामले में इंजीनियर बीरेंद्र राम को ईडी ने पिछले साल 22 फरवरी को गिरफ्तार किया था। 21 फरवरी को ईडी ने पूर्व चीफ इंजीनियर बीरेंद्र राम के 24 ठिकानों पर छापेमारी की थी।
छापेमारी के दौरान ईडी को देश के कई शहरों में करोड़ों रुपये के निवेश से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए, जिसमें करीब 1.5 करोड़ रुपये की ज्वेलरी भी शामिल है। इस मामले में ईडी बीरेंद्र राम के रिश्तेदार आलोक रंजन को भी गिरफ्तार किया गया है।
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