हाईकोर्ट ने 26000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर लगाई रोक, कहा अंतिम आदेश से नियुक्ति प्रभावित होगी
Ranchi: राज्य में 26000 सहायक शिक्षकों (आचार्य) की नियुक्ति की प्रक्रिया पर लगी रोक को हाईकोर्ट ने हटा दिया है। गुरुवार को सहायक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में पारा शिक्षकों को 50 प्रतिशत आरक्षण देने की याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया।
बहादुर महतो और अन्य ने कोर्ट में याचिका दी है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार की वर्ष 2023 की नियमावली में बीआरपी और सीआरपी संविदाकर्मियों को सहायक में पचास प्रतिशत आरक्षण लाभ नहीं दिया गया है। जबकि पूर्ववर्ती अधिनियम में इन्हें आरक्षण दिया गया था। यह मामला हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की बेंच में विचाराधीन था।
JSSC को अदालत से कहा गया है कि 100 सीटें खाली रहें। साथ ही अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट का अंतिम आदेश नियुक्ति पर असर डालेगा। राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने कोर्ट से अनुरोध किया कि नियुक्ति प्रक्रिया पर लगाई गई रोक हटा दी जाए. इसके बाद अदालत ने संशोधित आदेश पारित किया। JSSC के अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने अपनी ओर से पक्ष रखा।